राजस्थान राज्य सूचना आयोग (RTI Commission) :
गठन 2006, धारा 15, 2019 संशोधन (3 वर्ष), चयन समिति व मुख्य आयुक्त सूची
राजस्थान में प्रशासनिक पारदर्शिता एवं सूचना की स्वतंत्रता की शीर्ष अपील प्राधिकारी संस्था का संपूर्ण प्रामाणिक अध्ययन — राजस्थान में आरटीआई जन-आंदोलन (अरुणा रॉय व MKSS), 18 अप्रैल 2006 को गठन (अधिनियम की धारा 15), 1 मुख्य सूचना आयुक्त + अधिकतम 10 आयुक्त, 3-सदस्यीय चयन समिति (मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष व कैबिनेट मंत्री), 2019 संशोधन अधिनियम (केंद्र सरकार द्वारा विहित 3 वर्ष कार्यकाल), धारा 20 के तहत जुर्माना शक्तियाँ (₹250/दिन, अधिकतम ₹25,000), प्रथम मुख्य आयुक्त एम.डी. कौरानी से लेकर वर्तमान तक की सम्पूर्ण सूची व RAS Pre/Mains हेतु विस्तृत नोट्स।
राजस्थान राज्य प्रशासनिक व संवैधानिक व्यवस्था हब
सम्पूर्ण 24 अध्याय इंडेक्स देखेंराजस्थान राज्य सूचना आयोग : गठन 2006, चयन समिति (धारा 15) व जुर्माना शक्तियाँ
18 अप्रैल 2006 गठन, 1+10 संरचना, 3-सदस्यीय समिति (CM, LoP, कैबिनेट मंत्री), 3 वर्ष कार्यकाल (2019 संशोधन), धारा 20 के तहत ₹250/दिन जुर्माना, एम.डी. कौरानी से लेकर वर्तमान तक सम्पूर्ण विश्लेषण।
1. राजस्थान : भारत में सूचना के अधिकार (RTI) की जन्मस्थली एवं गठन 2006
राजस्थान को भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन की जन्मस्थली (Birthplace of RTI Movement) होने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त है। 1990 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) द्वारा श्रीमती अरुणा रॉय, निखिल डे एवं शंकर सिंह के नेतृत्व में राजसमंद जिले के देवडूंगरी एवं चांग (ब्यावर के समीप) से एक ऐतिहासिक जमीनी आंदोलन शुरू हुआ:
💡 अग्रिम विकास: आरटीआई धारा 4(2) के तहत सूचनाओं के स्वतः प्रकटीकरण के लिए राजस्थान ने देश का पहला जन सूचना पोर्टल (JSP 2019) लॉन्च किया।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय-4 की प्रमुख धाराएँ (धारा 15 से 20)
RTI अधिनियम के अध्याय-4 (धारा 15 से 17) में राज्य सूचना आयोग के गठन व सेवा शर्तों तथा अध्याय-5 (धारा 18 से 20) में आयोग की शक्तियों, अपील व दंड का संपूर्ण वैधानिक उपबंध है:
| अधिनियम की धारा | वैधानिक विषय (Statutory Subject) | RPSC / RAS परीक्षा उपयोगी व्याख्या |
|---|---|---|
| धारा 15 | राज्य सूचना आयोग का गठन: राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठन। संरचना: 1 मुख्य सूचना आयुक्त + अधिकतम 10 सूचना आयुक्त। | नियुक्ति 3-सदस्यीय समिति (CM, LoP व कैबिनेट मंत्री) की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा। |
| धारा 16 | पदावधि एवं सेवा शर्तें (Tenure): 2019 के संशोधन के बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (पुनर्नियुक्ति नहीं)। | अति-महत्वपूर्ण: 2019 संशोधन पूर्व यह 5 वर्ष/65 वर्ष थी। अब केंद्र सरकार के नियमों द्वारा 3 वर्ष तय है। |
| धारा 17 | हटाया जाना (Removal): राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की जांच रिपोर्ट के आधार पर साबित कदाचार या अक्षमता पर। | दिवालिया, सवेतन नियोजन या मानसिक असमर्थता पर राज्यपाल बिना SC जांच के भी सीधे हटा सकते हैं। |
| धारा 18 | शिकायतों की जांच की शक्तियाँ: किसी भी व्यक्ति की शिकायत प्राप्त करना और जांच करना। | जांच करते समय आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (CPC) के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। |
| धारा 19 | अपील प्रक्रिया (Appeals): प्रथम अपील (30 दिन) तथा द्वितीय अपील (90 दिन)। | राज्य सूचना आयोग द्वितीय अपील (Second Appeal) का सर्वोच्च राज्य अपीलीय प्राधिकारी है। इसका निर्णय बाध्यकारी होता है। |
| धारा 20 | शास्तियाँ एवं दंड (Penalties): लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर जुर्माना लगाना। | सर्वाधिक पूछा गया प्रश्न: ₹250 प्रतिदिन की दर से अधिकतम ₹25,000 तक का जुर्माना। |
3. आयोग की संरचना (1+10), कार्यप्रणाली एवं सर्किट बेंच (जोधपुर)
अधिनियम की धारा 15(2) के अनुसार, राज्य सूचना आयोग में निम्नलिखित पदाधिकारी होते हैं:
4. नियुक्ति प्रक्रिया : 3-सदस्यीय उच्चस्तरीय चयन समिति (धारा 15(3))
धारा 15(3) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक 3-सदस्यीय समिति की लिखित सिफारिश पर की जाती है:
• राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) समिति: 4 सदस्य (CM, गृह मंत्री, स्पीकर, LoP)।
• राज्य सूचना आयोग (RIC) समिति: 3 सदस्य (CM, LoP, CM द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री)। विधानसभा अध्यक्ष सूचना आयोग समिति में शामिल नहीं होते हैं!
5. कार्यकाल एवं सेवा शर्तें : 2019 के संशोधन अधिनियम का क्रांतिकारी प्रभाव
संसद द्वारा पारित 'सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019' ने आयोग के कार्यकाल और वेतन-भत्तों की स्वायत्तता में बड़ा फेरबदल किया:
6. त्यागपत्र एवं पदच्युति की विधिक प्रक्रिया (धारा 17)
7. अपील प्रक्रिया (धारा 19) एवं जुर्माना व दंड शक्तियाँ (धारा 20)
- आवेदन (RTI Request): लोक सूचना अधिकारी (PIO) को प्रस्तुत; 30 दिन के भीतर सूचना देना अनिवार्य (जीवन एवं स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे)।
- प्रथम अपील (First Appeal - धारा 19(1)): PIO द्वारा सूचना न देने या असंतोषजनक देने पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी) को 30 दिन के भीतर की जाती है।
- द्वितीय अपील (Second Appeal - धारा 19(3)): प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग को 90 दिन के भीतर की जाती है। राज्य सूचना आयोग का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होता है।
- सूचना का आवेदन लेने से इनकार किया है, या
- निर्धारित 30 दिनों में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, या
- दुर्भावनापूर्वक सूचना देने से मना किया है, या जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक सूचना दी है, अथवा सूचना नष्ट कर दी है, तो:
8. राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्तों की ऐतिहासिक कालक्रम सूची (2006 से वर्तमान)
| क्र.सं. | मुख्य सूचना आयुक्त का नाम | कार्यकाल (अवधि) | विशिष्ट ऐतिहासिक एवं परीक्षा तथ्य |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री एम.डी. कौरानी (माजिद दयाल कौरानी) | 18-04-2006 से 2010 | राजस्थान के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव (IAS)। |
| 2 | श्री टी. श्रीनिवासन (T. Srinivasan) | 2011 से 2015 | वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव। |
| 3 | श्री सुरेश कुमार चौधरी | 2015 से 2018 | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। |
| 4 | श्री देवेन्द्र भूषण गुप्ता (डी.बी. गुप्ता) | दिसंबर 2020 से दिसंबर 2023 | राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव (IAS)। 3 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूर्ण किया। |
| 5 | श्री मोहन लाल लाठर (M.L. Lather) | फरवरी 2024 से वर्तमान | वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त। राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP - IPS)। |
9. परीक्षा-उपयोगी रामबाण तथ्य (High-Yield Quick Revision Points)
⚡ गठन व संरचना तथ्य
- स्थापना तिथि: 18 अप्रैल 2006.
- अधिनियम धारा: RTI Act 2005 की धारा 15.
- संरचना: 1 मुख्य आयुक्त + अधिकतम 10 आयुक्त.
- प्रथम मुख्य आयुक्त: श्री एम.डी. कौरानी.
- मुख्यालय: जयपुर (सर्किट बेंच: जोधपुर 2023).
- स्वरूप: सांविधिक एवं अर्द्ध-न्यायिक निकाय.
⚡ चयन, कार्यकाल व जुर्माना
- चयन समिति (3 सदस्य): CM (अध्यक्ष), LoP, कैबिनेट मंत्री.
- नियुक्ति प्राधिकारी: राज्यपाल (Governor).
- कार्यकाल (2019 बाद): 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु.
- द्वितीय अपील समय: 90 दिन के भीतर (धारा 19(3)).
- अधिकतम जुर्माना: ₹25,000 (₹250/दिन - धारा 20).
- वार्षिक प्रतिवेदन: राज्य सरकार को (धारा 25).
10. विगत RPSC परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न (Past Year Solved Questions)
प्रश्न 1: राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता है? [RAS Pre 2013 / 2021]
उत्तर: विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) शामिल नहीं होते हैं। समिति में मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तथा मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
प्रश्न 2: राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? [Patwar 2021 / RSSB CET 2023]
उत्तर: 18 अप्रैल 2006 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के तहत)।
प्रश्न 3: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की किस धारा के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम ₹25,000 की शास्ति अधिरोपित की जा सकती है? [College Lecturer 2021 / EO-RO 2023]
उत्तर: धारा 20 (Section 20) के अंतर्गत।
प्रश्न 4: राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? [Police SI 2021 / 2nd Grade 2022]
उत्तर: श्री एम.डी. कौरानी (माजिद दयाल कौरानी - 2006)।
RAS मुख्य परीक्षा (Mains) मॉडल अभ्यास प्रश्नोत्तर
RTI & Governanceप्रश्न 1 (50 शब्द | 5 अंक): सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने राज्य सूचना आयोग की स्वायत्तता को किस प्रकार प्रभावित किया है? समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए।
राजस्थान राज्य सूचना आयोग सम्पूर्ण अध्ययन नोट्स PDF
धारा 15-20, 2019 संशोधन अधिनियम, चयन समिति, अपील ढाँचा, धारा 20 जुर्माना शक्तियाँ, प्रथम मुख्य आयुक्त एम.डी. कौरानी से वर्तमान तक की सम्पूर्ण सूची व हल प्रश्न पत्र।
100% Free Access • No Registration Required • Instant Direct Download
सूचना आयोग : टेस्ट दें
धारा 15-20, चयन समिति, 2019 संशोधन व मुख्य आयुक्त सूची पर 40+ प्रामाणिक प्रश्न।
Rajasthan All-in-One Pass
राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के 500+ टॉपिक टेस्ट, विगत वर्षों के पेपर और सटीक विश्लेषण।
⚡ 2 मिनट में एक्टिवेशन | असीमित री-अटेम्प्ट
राजस्थान राजव्यवस्था
- RPSC (लोक सेवा आयोग) Art. 315-323
- राज्य निर्वाचन आयोग Art. 243K
- राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC
- लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त Act 1973
- राज्य मुख्य सूचना आयोग सक्रिय
- लोक सेवा गारंटी व जन पोर्टल नागरिक अधिकार
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
राजस्थान राज्य सूचना आयोग, चयन समिति, 2019 संशोधन व जुर्माना शक्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।
अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जाएँ
राजस्थान के इतिहास, भूगोल, कला-संस्कृति एवं राजव्यवस्था की प्रामाणिक अध्ययन सामग्री